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हत्यारोपी पति-पत्नी को आजीवन कारावास व अर्थदंड‌की सजा – नवादा ।

युवती के साथ छेड़छाड़ व हत्या के प्रयास मामले में नौ आरोपियों को 05 साल की सजा व अन्य 8 को मिली 4-4 साल की सजा 

रवीन्द्र नाथ भैया ।

व्यवहार न्यायालय ने दो अलग मामले में 11 लोगों को सजा सुनायी।
सात वर्षीय बच्चे की हत्या करने के आरोप में पति-पत्नी को आजीवन कारावास तथा 30 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनायी।
चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश विकास झा ने सजा सुनायी।
जिला अंतर्गत हिसुआ थाना क्षेत्र के ढिवरी गांव के नीतीश कुमार एवं उनकी पत्नी संगीता देवी को सजा सुनाई गई।
अपर लोक अभियोजक रामप्रताप लाल ने बताया कि मामला हिसुआ थाना कांड संख्या-306/21 से जुड़ा है। घटना 10 जून 2021 की बताई जाती है। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार गांव निवासी अजीत चौरसिया एवं सजायाफ्ता के बीच पूर्व में विवाद हुआ था। उक्त विवाद के समय नीतीश कुमार ने अजीत चौरसिया को धमकी दिया था कि उसके बच्चे को उठा लेगा। विवाद के बाद अजीत के 7 वर्षीय पुत्र मनखुश कुमार घटना के दिन गांव में एक शिक्षक के पास ट्यूशन पढने गया था, जो लौट कर घर नहीं आया, तब पिता अपने पुत्र के अपहरण की प्राथमिकी थाना में दर्ज करायी।
पुलिस ने उक्त बालक का शव अभियुक्त नीतीश कुमार के घर में रखे ड्रम से बरामद किया था। घटना के गवाहों के द्वारा अदालत में दर्ज कराये गये बयान के आधार पर न्यायाधीश ने दोनों अभियुक्त पति-पत्नी को हत्या के जुर्म में सश्रम आजीवन कारावास व 20 हजार रूपये अर्थ दंड की सजा सुनाई। शव को छुपाने के जुर्म में 3 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 10 हजार रूपये अर्थंदंड की सजा सुनाई। न्यायाधीश ने अपने फैसला में यह उल्लेखित किया है कि घर के आंगन में बच्चा रूपी पौधा को बढने के पहले ही उसे काट दिया गया। कोई भी माता-पिता अपने पुत्र के खोने का दर्द सहन नहीं कर पाता है। न्यायाधीश ने पीड़ित परिवार को सहायता राशि प्रदान करने को लेकर सरकार से अनुशंसा किया है। सजा सुनाये जाने के बाद दोनों अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा में मंडल कारा भेज दिया गया।

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