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बीमा कम्पनी ने आयोग में जमा किया चेक – नवादा |

रवीन्द्र नाथ भैया |

जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा वाद का नोटिस मिलते ही भारतीय जीवन बीमा कम्पनी ने मृतक की पत्नी को राशि का भुगतान किया, जबकि मृतक की पत्नी वर्ष 2016 से बीमा की राशि पाने के जिये बीमा कम्पनी का चक्कर लगा रही थी।
जानकारी के अनुसार अकबरपुर थाना क्षेत्र के चंडीपुर गॉव निवासी हीरा साव ने डेढ़ लाख रूपये का जीवन बीमा कराया था। बीमा अवधि के दौरान ही हीरा साव की मृत्यु 23 नवम्बर 16 को हो गई। पति की मृत्यु उपरांत पत्नी गिरजा देवी बीमा का राशि पाने के लिये बीमा कम्पनी का चक्कर लगा रही थी। किन्तु बीमा कम्पनी के स्थानीय कर्मी के द्वारा उसे राशि के भुगतान में कोई न कोई अडंगा लगा रखा था। तब गिरजा देवी ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में वाद संख्या-115/23 दायर कर न्याय की गुहार लगाई।
आयोग के अध्यक्ष राज कुमार प्रसाद एवं सदस्य मिथिलेश कुमार ने वाद को सुनवाई हेतु ग्रहण किये जाने के बाद बीमा कम्पनी को नोटिस निर्गत किया। नोटिस प्राप्त होते ही बीमा कम्पनी ने 163350/- रूपये का चेक आयोग में जमा कर दिया जिसे पीड़िता को दे दिया गया।
चेक पाने के बाद पीड़िता ने कहा कि सभी उपभोक्ता को जागरूक होने की आवश्यकता है।

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