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सूचना के अधिकार के मांगी सूचना व्यक्तिगत नहीं – नवादा |

सूचना उपलब्ध कराने का दिया आदेश

रवीन्द्र नाथ भैया |

अब अधिकारी यह कहकर नहीं बच सकते कि मांगी गयी सूचना व्यक्तिगत है जिसे नहीं दिया जा सकता। ऐसा आदेश एक मामले में आयुक्त के सचिव ने जारी करते हुए दस्तावेज उपलब्ध कराने का आदेश जारी किया है। ऐसा प्रथम अपील के बाद हुआ। मामला सूचना के अधिकार से जुड़ा है।
क्या है मामला:- जिले के बहुचर्चित आरटीआई कार्यकर्ता प्रणव कुमार चर्चील ने आयुक्त कार्यालय में पीछले पन्द्रह वर्षों से जमे कर्मी के संदर्भ में दस्तावेज की मांग की सूचना के अधिकार के तहत की थी। मामले की सुनवाई के क्रम में उन्हें अनुपस्थित करार देते हुए सूचना को व्यक्तिगत बता देने से इंकार कर दिया था।
की प्रथम अपील:- इस बावत उपस्थित को अनुपस्थित बता आदेश जारी करने पर आपत्ति जताते हुए उन्होंने प्रथम अपील वाद दायर किया। प्रथम अपील की सुनवाई करते हुए आयुक्त के सचिव ने न केवल उन्हें उपस्थित करार दिया बल्कि मांगी गयी सूचना को व्यक्तिगत न मानते हुए दस्तावेज उपलब्ध कराने का आदेश निर्गत किया है।
बढ़ी मुश्किलें:- अब जब आदेश निर्गत हुआ तो कर्मी की मुश्किलें बढ़नी तय है। ऐसा इसलिए कि कोई भी कर्मी एक स्थान पर पन्द्रह वर्षों से अधिक समय तक नहीं रह सकता। ऐसे में अब उनका तबादला लगभग तय है।

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