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उपभोक्ता आयोग ने मनाया राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस – नवादा |

रवीन्द्र नाथ भैया |

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में कार्यक्रम आयोजित कर मनाया गया राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। आयोग सदस्य मिथिलेश कुमार ने कार्यक्रम का शुरूआत किया। उन्होनें कहा कि उपभोक्ता के हित की रक्षा के लिये वर्ष 1986 में उपभोक्ता संरक्षण कानून बना। इस कानून के तहत उपभोक्ताओं की शिकायत सुनने के लिये उपभोक्ता अदालत बनाया गया। जहॉ उपभोक्ता की शिकायत पर दर्ज मामले को 90 दिनों के अन्दर निष्पादित किये जाने का प्रावधान है।


उन्होंने कहा कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति ग्राहक है। सबों को उपने हित की रक्षा किये जाने का अधिकार प्राप्त है। समाज सेवी, अधिवक्ताओं तथा मिडीया का यह दायित्व है कि वे उपभोक्ताओं को जागरूक करने में अहम भूमिका निभायें ताकि कोई भी ग्राहक व्यापारी के द्वारा ठगी का शिकार न हो सके। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 में आयोग में 90 मामले दर्ज किये गये तथा 40 मामलों का निपटारा किया गया।
नये उपभोक्ता कानून के तहत भारत के किसी भी स्थान से खरीदी गई सामान को लेकर निवास स्थान स्थित उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज किया जा सकता है। आयोग में समझौता के आधार पर मामलों का निपटारा किये जाने के लिये मध्यस्था केन्द्र भी बना जहां कोई भी पक्षकार आवेदन देकर समझौता का पहल कर सकता है। लोक अभियोजक मो0 तारिक, अधिवक्ता चन्द्रशेखर सिहं, संतोष कुमार सिन्हा, उपेन्द्र प्रसाद, अमिताभ राजीव, अनिल कुमार बुल्लु, डा0 संजय कुमार मिश्रा, शारदा देवी, सतीष कुमार सिन्हा सहित काफी संख्या में अधिवक्तागण, कर्मी बाबर अली, सतीष कुमार, पवन कुमार,शिशुपाल, दिलखुश कुमार रविन्द्र कुमार, पारसनाथ सिहं, अनिल कुमार सिहं, जयराम व अन्य मौजूद थे। उल्लेखनीय है कि सभी ग्राहक को सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, सामानों को चुनने का अधिकार, ग्राहक को सुनने का अधिकार, अनुतोष पाने का अधिकार, शिकायत दर्ज कराने का अधिकार प्राप्त है।

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