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नगर में जमीन विवाद ने तूल पकड़ा तूल – नवादा |

नगर परिषद के आरटीआई जवाब और अंचल कार्यालय के नोटिस से खुला बड़ा मामला, चार मंजिला भवन पर उठे सवाल

रवीन्द्र नाथ भैया | 

नगर के मिर्जापुर मुहल्ले के एक भूखंड को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। एक ओर नगर परिषद द्वारा सूचना के अधिकार आरटीआई के तहत दिए गए जवाब में चार मंजिला भवन के नक्शा स्वीकृति पर सवाल उठाए हैं, वहीं दूसरी ओर सदर अंचल कार्यालय ने उक्त भूमि को गैरमजरूआ मालिक भूमि बताते हुए भवन निर्माण करने वाले व्यक्ति को नोटिस जारी किया है।
प्राप्त दस्तावेजों के अनुसार, नगर परिषद के लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा 02 अप्रैल 2024 को दिए गए आरटीआई जवाब में बताया गया कि मौजा मिर्जापुर, खाता संख्या 139, प्लॉट संख्या 304 पर निर्मित चार मंजिला भवन के मालिक का नाम नगर परिषद के अभिलेखों में उपलब्ध नहीं है। साथ ही भवन निर्माण का नक्शा नगर परिषद से पारित होने का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है।
नगर परिषद ने स्पष्ट किया है कि बिना नक्शा पास कराए भवन निर्माण किया गया है तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।
वहीं, 27 मई 2026 को सदर अंचल कार्यालय द्वारा जारी नोटिस में अरविंद कुमार उर्फ रुसुम साह एवं उनकी पत्नी अमीते मधु देवी को संबोधित करते हुए कहा गया है कि राजस्व कर्मचारी की जांच रिपोर्ट के अनुसार गैरमजरूआ मालिक की भूमि पर उनके द्वारा गृह निर्माण किया गया है। नोटिस में उल्लेख है कि मौजा मिर्जापुर, थाना संख्या 360, खाता संख्या 139, खेसरा संख्या 304, रकबा 4 डीसमिल भूमि गैरमजरूआ मालिक के नाम दर्ज है।
अंचल अधिकारी ने संबंधित पक्ष को निर्देश दिया है कि वे 30 मई 2026 को सुबह 11 बजे अंचल कार्यालय, सदर में भूमि संबंधी सभी साक्ष्यों के साथ उपस्थित हों। नोटिस में यह भी कहा गया है कि अनुपस्थित रहने पर यह मान लिया जाएगा कि संबंधित व्यक्ति को इस संबंध में कुछ नहीं कहना है और नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
इन दोनों सरकारी दस्तावेजों के सामने आने के बाद उक्त भवन और भूमि की वैधता को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं।

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