दो गांजा तस्करों को 15 वर्ष का सश्रम कारावास व अर्थदंड की सजा – नवादा |

रवीन्द्र नाथ भैया |
व्यवहार न्यायालय के जिला एवं प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश धनन्जय कुमार सिंह ने गांजा की तस्करी करने के जुर्म में दो लोगों को 15 साल का सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई। इनमें समस्तीपुर जिला अंतर्गत चकमेहसी थाना क्षेत्र के कल्याणपुर निवासी रमेश कामती एवं पटना के अगमकुआं थाना अंतर्गत मौर्य बिहार कॉलोनी, कुम्हरार के राहुल कुमार शामिल हैं।
लोक अभियोजक मनोज कुमार सिंह ने अभियोजन का पक्ष अदालत में रखा।
जानकारी के अनुसार, छह जुलाई 2021 की शाम को रजौली चेकपोस्ट पर उत्पाद विभाग ने झारखंड की ओर से आ रहे वाहनों की जांच में एक वाहन से गांजा बरामद किया था। मौके पर रमेश कामती एवं राहुल कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। दोनों ने गांजा का कोई वैध दस्तोवज नही दिखाया। इस पर पुलिस ने गांजा को जप्त कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उत्पाद विभाग के निरीक्षक रामप्रीति कुमार ने एनडीपीएस कांड संख्या-27/21 दर्ज कराया।
अदालत का निर्णय:-
गवाहों के द्वारा अदालत में दिए गए बयान और प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के आधार पर अदालत ने रमेश कामती एवं राहुल कुमार को एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में दोषी पाते हुए प्रत्येक को 15 साल को सश्रम कारावास की सजा सुनाuई। साथ ही प्रत्येक को एक लाख पच्चास हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर एक माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई।



