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डीएम की अध्यक्षता में हुआ जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक –  नवादा |

रवीन्द्र नाथ भैया |

जिला पदाधिकारी श्री रवि प्रकाश की अध्यक्षता में समाहरणालय सभाकक्ष में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित हुई।
सर्वप्रथम बैठक में विगत बैठक की कार्यवाही के अनुपालन की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि अत्याचार का सम्पूर्ण निवारण एवं पीड़ितों को त्वरित गति से न्याय दिलाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने सभी पदाधिकारियों को इसके प्रति सजग, तत्पर एवं प्रतिबद्ध रहने का निर्देश दिया।
जिलाधिकारी ने जिला कल्याण पदाधिकारी को निदेश दिया कि पेंशन का भुगतान हमेशा अद्यतन रखें। आवश्यकता के अनुसार उक्त मदों में आवंटन की मांग करते हुए पेंशनरों एवं गंभीर मामलों के पीड़ितों को तत्परता के साथ भुगतान करना सुनिश्चित करें।
जिला पदाधिकारी ने बताया कि जो भी मजदूर भट्ठे पर जाते हैं, उनका सर्वे विकास मित्र के द्वारा किया जा रहा है। पलायन होने वाले मजदूर अपने बच्चों को यहीं रहने वाले किसी रिश्तेदार के पास रखकर जायें ताकि आने वाले भविष्य में बच्चे साक्षर हों। पलायन होने वाले मजदूर अगर बच्चे को साथ लेकर जाते हैं तो उसे भी दोषी माना जायेगा एवं बाल श्रम अधिनियम के तहत उसपर कार्रवाई की जायेगी।
जिला पदाधिकारी ने सभी जन प्रतिनिधियों से कहा कि ठेकेदार अगर पलायन करते हुए पकड़े जायेंगे तो उसकी सूचना जिला प्रशासन को अवश्य दें ताकि सम्मिलित ठेकेदारों पर जिला प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जा सके। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि जीविका के माध्यम से पलायन होने वाले मजदूरों के लिए सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाएं चलायी गयी है। उनके जीविकोपार्जन के लिए जीविका के माध्यम से लोन दिया जायेगा ताकि वो अपने परिवार का भरण-पोषण यहीं कर सके।
समीक्षा के दौरान जिला कल्याण पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत वर्ष 2024 में दर्ज कांडों की संख्या-258, भुगतान किये गए कुल कांडों की संख्या 240, 08 स्वीकृति हेतु प्रक्रियाधीन, 08 मामले लंबित हैं। पेंशन भुगतान से संबंधित पेंशनधारियों की संख्या कुल 40 है तथा माह नवम्बर 2024 तक सभी पेंशनधारियों को पेंशन राशि का भुगतान कर दिया गया है। अधिनियम एवं नियम के उपबंधों एवं विभागीय संकल्प संख्या-1825 दिनांक 19.09.2020 के प्रावधानानुसार नौकरी की भी समीक्षा की गई। हत्या के मामलों में द्वितीय किस्त भुगतान हेतु आरोप पत्र प्राप्त कांडों की संख्या-02 है, द्वितीय किस्त भुगतान कर दिया गया है। प्रतिदिन पुलिस अधीक्षक कार्यालय के नोडल पदाधिकारी से प्राथमिकी दर्ज होने की सूचना/प्राथमिकी की प्रति औपचारिक रूप से उपलब्ध करायी जा रही है, जिसे प्रतिदिन विभागीय पोर्टल पर प्रविष्ट किया जा रहा है।
आरोप पत्र लंबित काण्डों की समीक्षा के क्रम में बताया गया कि विभागीय पोर्टल पर कुल प्रविष्ट किये गए कांडों की संख्या-1239, प्रथम भुगतान किये गए कांडों की संख्या-1221, आरोप पत्र के आधार पर द्वितीय किस्त भुगतान किये गए कांडों की संख्या-787, पोर्टल पर दर्ज प्राथमिकी में से अंतिम आरोप पत्र/तथ्य की भूल वाले मामले की संख्या-109, द्वितीय किस्त भुगतान/अंतिम आरोप पत्र हेतु प्रक्रियाधीन-90, द्वितीय किस्त भुगतान हेतु आरोप पत्र अप्राप्त काण्डों की संख्या-253 एवं अनुसंधान जारी कांडों की संख्या-142 है। पीड़ित/आश्रित/साक्षियों को अन्वेषण, सुनवाई हेतु यात्रा भत्ता/दैनिक भरण-पोषण भत्ता के संबंध में बताया गया कि थाना से प्राप्त/माननीय न्यायालय में उपस्थित से संबंधित प्रतिवेदन के आधार पर कुल 19 पीड़ितों को यात्रा भत्ता/दैनिक भरण पोषण का भुगतान उनके खाता में भुगतान कर दिया गया है।
बैठक में विधायक प्रतिनिधि, विधान परिषद प्रतिनिधि, पुलिस अधीक्षक श्री अभिनव धीमान, अपर समाहर्त्ता श्री चन्द्रशेखर आजाद, अनुमंडल पदाधिकारी सदर श्री अखिलेश कुमार, एसडीपीओ नवादा सदर/रजौली/पकरीबरावां, गोपनीय शाखा प्रभारी श्री राजीव कुमार, जिला कल्याण पदाधिकारी के साथ-साथ अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

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