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रवीन्द्र नाथ भैया |
अवैध देशी पिस्तौल रखने के आरोप में युवक को दो साल का कारावास तथा अर्थदंड की सजा सुनाई गई। न्यायिक दंडाधिकारी देवब्रत कुमार ने यह सजा सिरदला थाना क्षेत्र के केन्दुआ गोंसाई बिगहा निवासी संदे लाल कुमार को सुनायी।
जानकारी के अनुसार 26 जून 23 के प्रातः गश्त में सिरदला थाना के पुसअनि चुनचुन दास ग्राम केन्दुआ गोंसाई बिगहा पहुॅचे तभी पुलिस को देखकर भाग रहे युवक को पुलिस ने दबोचा। जिसके पास से दो देशी पिस्तौल बरामद किया गया।
पकड़े गये युवक संदे लाल कुमार ने बताया कि गॉव के एक व्यक्ति को फंसाने के लिये वह दोनो पिस्तौल लाया था। घटना के बाबत प्राथमिकी दर्ज करने के बाद पकड़े गये युवक को न्यायिक प्रक्रिया के तहत जेल भेज दिया गया था। अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी नवनीत कुमार के द्वारा चिन्हित गवाहों का ब्यान दर्ज कराया गया तथा अभियुक्त के पास से बरामद दोनो पिस्तोल को अनुसंधानकर्ता ने अदालत के समक्ष पेश किया।
गवाहों के द्वारा अदालत में दिये गये ब्यान एवे प्रस्तुत किये गये साक्ष्य के आधार पर न्यायिक दंडाधिकारी ने संदे लाल कुमार को शस्त्र अधिनियम की धारा 25 ( 1-बी ) ए के तहत दो वर्ष का कारावास तथा धारा 26 के तहत दो वर्ष का कारावास की सजा सुनाई एवं सात हजार रूपये अर्थिक दंड की सजा सुनाई। दोनेा सजा एक साथ चलेगी।