राज्य सूचना आयोग का चला डंडा तो शिक्षा विभाग में मची खलबली – नवादा |
बारह घंटे के अंदर दस्तावेज उपलब्ध कराने का बीईओ को आदेश जारी
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रवीन्द्र नाथ भैया |
सूचना का अधिकार अधिनियम ने जिले के शिक्षा विभाग में खलबली मचा रखी है। ऐसा आरटीआई कार्यकर्ता प्रणव कुमार चर्चिल द्वारा मांगी गयी सूचना विभाग द्वारा उपलब्ध न कराने पर राज्य सूचना आयोग में अपील के बाद हुआ।
राज्य सूचना आयोग ने आवेदक को दस्तावेज उपलब्ध कराने का आदेश तो दिया ही खुद भी दस्तावेज उपलब्ध कराने आदेश दिनांक 09 /01/2025 को जारी कर दिया। उपरोक्त आदेश के आलोक में राज्य शिक्षा विभाग ने दस्तावेज उपलब्ध कराने का आदेश डीईओ को जारी किया।
उपरोक्त आदेश के आलोक में जिला स्थापना पदाधिकारी डां तनवीर आलम ने आनन-फानन में अपने पत्रांक 397 दिनांक 13/ 02/25 जारी कर सभी बीईओ को बारह घण्टे के अंदर बांछित दस्तावेज आवेदक व कार्यालय को उपलब्ध कराने का आदेश निर्गत किया है।
क्या उपलब्ध कराना है दस्तावेज:- आरटीआई कार्यकर्ता प्रणव कुमार चर्चिल ने प्रखंड स्तर से नियुक्त स्नातक ए ग्रेड शिक्षक से संबंधित नियुक्ति से संबंधित नियोजन व अंकपत्र का प्रमाणित दस्तावेज की मांग की थी। आदेश जारी होते ही विभाग के साथ शिक्षकों में हड़कंप मचा हुआ है।