न्यायालय ने दुष्कर्म के आरोपी को सुनाया बीस साल सश्रम कारावास व 30 हजार रुपए अर्थ दंड की सजा – नवादा ।
रवीन्द्र नाथ भैया ।
मासूम के साथ दुष्कर्म किये जाने के मामले में आरोपी युवक को 20 वर्ष सश्रम कारावास के साथ 30 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
पोक्सों न्यायालय के विशेष न्यायाधीश मनीश त्रिवेदी ने यह सजा पकरीबरावां थाना क्षेत्र के एरूरी गांव निवासी धर्मेंन्द्र कुमार उर्फ सुमन को सुनायी। मामला पकरीबरावां थाना कांड संख्या-404/20 से जुड़ा है।
विशेष लोक अभियोजक भोला पासवान ने बताया कि घटना 30 नवम्बर 2020 की रात्रि 8 बजे की है। उन्होंने बताया कि घटना के समय घर के समीप से बारात गुजर रही थी तथा बच्ची बारात देखने के लिये अपने घर के दरवाजे पर खड़ी थी। बारात को देखते हुए वह घर से कुछ दूर चली गई, तभी अभियुक्त ने बच्ची को अकेला पाकर उसका मुंह बंद कर सुनसान स्थान पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। गवाहों के द्वारा अदालत में दिये गये बयान के आधार पर न्यायाधीश ने पोक्सों एक्ट की धारा के तहत आरोपित युवक को 20 वर्ष सश्रम कारावास तथा 30 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अदालत ने पीड़िता की पढाई-लिखाई के लिये सरकार से सात लाख रूपये भुगतान किये जाने का अनुशंसा किया है।