विधिक जागरूकता शिविर में सूचना का अधिकार अधिनियम के संबंध में उपलब्ध कराई जानकारियां – नवादा |
रवीन्द्र नाथ भैया |
जिले के वारिसलीगंज प्रखंड कार्यालय में रविवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से ‘सूचना का अधिकार अधिनियम 2005’ के संबंध में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी मो. शकील अहमद ने की।
कार्यक्रम का संचालन करते हुए अधिकार मित्र अधिवक्ता चंद्रमौलि शर्मा ने विषय प्रवेश कराया तथा एक दूसरे का परिचय प्राप्त किया। शिविर में असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल, नवादा एडवोकेट रूपम कुमारी ने सूचना का अधिकार अधिनियम के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वैसे अभियुक्त जो निर्दोष होते हुए भी जेल की सजा काट रहे हैं तथा उन्हें कोई कानूनी मदद करने वाला नहीं है या उसे पैसे का अभाव है तो उन्हें निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए जिला न्यायालय में लीगल एड डिफेंस काउंसिल गठित की गई है। इसके बारे में जानकारी देने की उन्होंने लोगों से अपील की। बीपीआरओ मो. शकील अहमद, अधिवक्ता चंद्रमौलि शर्मा, अधिकार मित्र अनिल कुमार तथा मो. इमरान ने लोगों को सूचना का अधिकार अधिनियम से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान किया। शिविर में उपस्थित प्रखंड सरपंच संघ अध्यक्ष सुबोध कुमार सिंह, हाजीपुर ग्राम कचहरी सरपंच विजय कुमार, अपसढ ग्राम कचहरी उप सरपंच रामबरण सिंह, प्रखंड ग्राम कचहरी न्यायमित्र संघ अध्यक्ष अवनीश कुमार, प्रखंड ग्राम कचहरी सचिव संघ अध्यक्ष किरण कुमारी, सचिव प्रभाकर कुमार आदि ने ग्राम कचहरी के सफल संचालन के बारे में प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी से विचार-विमर्श किया।