गांजा तस्कर को 15 वर्ष का कारावास व अर्थदंड की सजा – नवादा ।

रवीन्द्र नाथ भैया ।
वाहन से गांजा तस्करी किये जाने के आरोप में एक व्यक्ति को 15 वर्ष का सश्रम कारावास तथा अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश ने यह सजा जिले के नारदीगंज थाना क्षेत्र के संदोहरा गांव निवासी सुबोध पासवान को सुनाया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार 24 फरवरी 2024 को आरोपी सुबोध पासवान ट्रक संख्या- बीआर-01जीई/5638 पर गिट्टी में छुपाकर 61 किलोग्राम गांजा को झारखंड की ओर से गया ले जा रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर नगर थाना के एसआई निरंजन सिहं ने उक्त वाहन को गया रोड स्थित कृषि फार्म के समीप रोककर तलाशी लिया तो वाहन चालक के सीट के नीचे छुपा कर रखे 61 पैकेट गांजा जब्त कर चालक सुबोध को गिरफतार कर लिया। जब्त गांजा का वजन 61 किलोग्राम था।
घटना के बाबत नगर थाना में कांड संख्या-308/24 दर्ज किया गया। गवाहों द्वारा अदालत में दर्ज कराये गये बयान तथा पुलिस के द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्य के बाद न्यायाधीश ने वाहन चालक सुबोध पासवान को एनडीपीएस एक्ट के तहत 15 वर्ष का कारावास तथा एक लाख 50 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई।