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हत्या के जुर्म में चार को आजीवन कारावास ,व अर्थदंड‌ की सजा – नवादा |

 रवीन्द्र नाथ भैया |

दो लोगों के बीच के झगड़े को समझाने गये एक व्यक्ति की हुई हत्या के मामले में चार लोगों को आजीवन कारवास तथा अर्थ दंड की सजा सुनाई गई। सजा पाने वाले में पिता व पुत्र शामिल हैं।
प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीष उपेन्द्र कुमार ने यह सजा गोविन्दपुर थाना क्षेत्र के डुमरी गॉव निवासी रामेश्वर दास, संजय दास, राजेन्द्र दास व अरूण दास को सुनायी । घटना 27 जुलाई 2006 की शाम की बताई जाती है। मामला गोविन्दपुर थाना कांड 16/06 से जुड़ा है।
अपर लोक अभियोजक दीपक कुमार ने बताया कि घटना के समय ध्रुवो चौधरी की गाय रामेश्वर दास के खेत में फसल खा रही थी। जिसको लेकर ध्रुवो चौधरी एवं रामेश्वर दास के बीच बकझक होने लगा। इसी बीच अखिलेश चौधरी बकसौती बाजार से लौट रहा था और हो हल्ला होने पर कहा कि लड़ते क्यों हो गाय को कानी हाउस पहुॅचा दो। इतने में रामेश्वर दास एवं अन्य अभियुक्तों ने अखिलेश चौधरी की बेरहमी से पीटाई कर दिया। इलाज के क्रम में उनकी मौत हो गई।
मृतक की पत्नी कौशलया देवी के द्वारा सम्बंधित थाना में कांड दर्ज काराया गया था।
धटना के गवाहों के द्वारा अदालत में दिेये गये ब्यान के अवलोकन के बाद न्यायाधीश ने रामेश्वर दास, संजय दास, राजेन्द्र दास व अरूण दास को भादवि की धारा 302 के तहत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व प्रत्यके को 20 हजार रूप्ये अथ्र दंड की सजा सुनाई गई।

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