बिहार -झारखंड सीमा पर यातायात नियमों की अनदेखी पर कई वाहनों से वसूला गया जुर्माना – नवादा |

रवीन्द्र नाथ भैया |
जिले के बिहार -झारखंड सीमा पर रजौली थाना क्षेत्र के चितरकोली समेकित जांच चौकी पर परिवहन विभाग द्वारा यातायात नियमों के उल्लंघन करने वाले वाहनों से जुर्माना वसूला गया। इस दौरान परिवहन विभाग के ईएसआई संदीप कुमार के अलावे अन्य कर्मी मौजूद रहे।
बिहार में सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने और यातायात नियमों को कड़ाई से लागू करने के लिए परिवहन विभाग ने कड़े कदम उठाए है। अब वाहन मालिकों को अनिवार्य रूप से हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवानी होगी, अन्यथा उन्हें भारी जुर्माना देना पड़ रहा है। यह नियम बीते 1 अप्रैल 2025 से राज्यभर में सख्ती से पालन कराया जा रहा है। हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट एक विशेष प्रकार की एल्यूमीनियम नंबर प्लेट होती है, जिसमें होलोग्राम और यूनिक कोड शामिल होता है। यह वाहन की सुरक्षा को बढ़ाने और यातायात प्रबंधन को आसान बनाने के उद्देश्य से डिजाइन की गयी है। इससे वाहन चोरी और नंबर प्लेट की जालसाजी को रोकने में मदद मिलती है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 2,500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
ईएसआई ने बताया कि फर्जी नंबर प्लेट के कारण ई-चालान प्रक्रिया में कठिनाई आ रही है, जिससे वाहन पंजीकरण में अनियमितताएं सामने आ रही हैं। इसे रोकने के लिए परिवहन विभाग ने पुलिस के साथ मिलकर अवैध नंबर प्लेट बनाने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू कर दी है। परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाएं, ताकि अनावश्यक जुर्माने से बचा जा सके और सड़क सुरक्षा नियमों का पालन हो सके। बताया कि यातायात नियमों के उल्लंघन करने वाले बाइक एवं कार सवारों से कुल 2 लाख रुपए का जुर्माना किया गया है।
परिवहन विभाग के इस कार्रवाई से लोग यातायात नियमों के पालन करने में जुट गए हैं।