द्वितीय अपील के तहत 06 शिकायतों की डीएम ने की सुनवाई – नवादा |
रवीन्द्र नाथ भैया |
जिला पदाधिकारी श्री रवि प्रकाश ने अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपील की सुनवाई की।
द्वितीय अपील के तहत 06 परिवादी उपस्थित हुए जिसको अग्रेतर कार्रवाई हेतु संबंधित पदाधिकारी को जाँच कर प्रतिवेदन शीघ्र देने का निर्देश दिया गया।
प्रस्तुत द्वितीय अपीलवाद मोहनी देवी, नवल सिंह, पढ़िया देवी, राजेन्द्र पासवान, सविता देवी, सुमित्रा देवी द्वारा प्रथम अपीलीय प्राधिकार द्वारा पारित आदेश से विक्षुब्ध होकर बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत ऑनलाईन द्वितीय अपील दायर किया था। संबंधित पदाधिकारी को जाँच हेतु भेजा गया एवं जाँचोपरान्त कार्रवाई का प्रतिवेदन शीघ्र देने के लिए कहा गया।
बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम 2015 के तहत किसी भी मामले को दो माह के अन्दर सुनवाई कर निवारण कर दी जाती है।
प्रखंडों में पंचायतों से संबंधित विवाद/समस्या को अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण कार्यालय, नवादा सदर और रजौली में कोई भी व्यक्ति अपील कर सकते हैं।जिला स्तरीय समस्याओं एवं परिवादों के निवारण कराने के लिए जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, नवादा का कार्यालय समाहरणालय के मुख्य प्रवेश द्वार के दाहिने तरफ लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम भवन में संचालित है। विवादों के सुनवाई और निवारण में दोनों पक्षों को बुलाकर की जाती है। इसके लिए किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं ली जाती है। शिकायत दर्ज करने एवं निवारण की निःशुल्क व्यवस्था कार्यालय में की गयी है।
आदेश से असंतुष्ट होने पर निःशुल्क अपील दायर की जा सकती है। शिकायत का निवारण अब और आसान हो गया है। अब ऑनलाईन भी शिकायतें अपील की जा सकती है।
आप भी बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अपनी शिकायत दर्ज कराएं और निश्चित समय सीमा के अंदर समाधान पाएं।