डीएम ने कोचिंग संचालकों के साथ बैठक कर दिया निर्देश – नवादा |
रवीन्द्र नाथ भैया |
आशुतोष कुमार वर्मा जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में डीआरडीए सभागार में जिले के कोचिंग संस्थान के संचालकों की गतिविधियों पर समीक्षात्मक बैठक हुई।
उन्होंने स्पष्ट कहा कि सुबह 09ः00 बजे से 04ः00 बजे अप0 तक जिले में कोचिंग संस्थानों का संचालन नहीं होगा।
बिहार सरकार के अधिसूचना के तहत कोचिंग संस्थान 2010 लागू किया गया है। इसके तहत् सभी संचालित कोचिंग संस्थानों का निबंधन किया जाना है। कोचिंग निबंधन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए विहित प्रपत्र में 5 हजार रूपये निबंधन शुल्क के साथ प्राधिकार को आवेदन करना होगा।
डीएम ने कहा कि जिले में कई कोचिंग संस्थान सक्षम प्राधिकार के द्वारा निर्गत निबंधन प्रमाण पत्र के बिना संचालित किया जा रहा है, जो गैर कानूनी है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार का नियमावली का भी प्रकाशन हो गया है। जिसको गंभीरता से पढ़कर अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।
उन्होंने कहा कि यह सरकार के द्वारा जनहित में सार्थक और बेहतरीन कदम उठाया गया है। 75 प्रतिशत उपस्थिति छात्रों को अवश्य होनी चाहिए।
उन्होंने कोचिंग संचालकों को कहा कि इसे केवल व्यावसायिक दृष्टिकोण से नहीं देखें, अविभावकों के भी नजर से देखं। बिहार सरकार के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में विकास में अभूतपूर्व बदलाव आया है।
विद्यालयों में गुणवत्तायुक्त शिक्षा दिया जा रहा है और आधारभूत सुविधा विद्यार्थियों को सुलभ करायी जा रही है। कल्याणकारी योजनाओं को आम जनों तक पहुंचाया जा रहा है।
डीएम ने स्पष्ट कहा कि बिहार सरकार के नया नियमावली का अनुपालन करें। कोचिंग संस्थानों में जिला स्तरीय पदाधिकारियों के माध्यम से औचक जाॅच करायी जायेगी। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कहा कि जिले में अबतक 164 कोचिंग संस्थान चिन्हित किया गया है।
सरकारी कार्य में बाधा डालने वाले लोगों पर या आदेश की अवज्ञा होने पर तत्काल विधि-सम्मत कार्रवाई की जायेगी। सभी कोचिंग संस्थानों में विद्यार्थियों के लिए सभी प्रकार की आधारभूत सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।
कोई भी सरकारी शिक्षक कोचिंग संस्थानों में नहीं पढ़ायेंगें। सभी कोचिंग संस्थानों में बैठने के लिए पर्याप्त जगह, पेय जल, स्वच्छ शौचालय, पंखे आदि आधारभूत की सुविधा उपलब्ध कोचिंग संचालकों को कराना अनिवार्य होगा।
कोचिंग संचालकों के द्वारा बताया गया कि जिले में करीब 250 कोचिंग संस्थान है। जिनको भी नामांकित होना आवश्यक है। जिलाधिकारी ने कहा कि प्राधिकार को आवेदन लिखकर दें, तत्पश्चात् दावा/आपत्ति भी प्राप्त की जायेगी।कोचिंग संस्थान अधिनियम के तहल्का नियमावली या अधिनियम के उल्लंघन करने पर प्रथम अपराध के लिए 25 हजार रूपये और द्वितीय अपराध के लिए 01 लाख रूपये आर्थिक दण्ड आरोपित कर वसूल की जायेगी। द्वितीय अपराध के बाद निबंधन समिति द्वारा कोचिंग संस्थानों के विरूद्ध आरोप प्रमाणित होने पर आवश्यक सुनवाई होते हुए निबंधन रद्द किया जा सकेगा। बैठक में स्पष्ट निर्देश दिया गया कि यदि कोई कोचिंग संस्थान विशेष कर कक्षा 09 से 12 के तक के लिए कोई कोचिंग संस्थान सुबह 09ः00 बजे से 04ः00 बजे अप0 तक कोचिंग कार्य करते पाये जाते हैं तो उनके विरूद्धु सुसंगत धाराओं के तहत् सख्त कार्रवाई की जायेगी। कोई भी कोचिंग संस्थान सुबह 09ः00 बजे से 04ः00 बजे अप0 तक संचालित नहीं करना है।
बैठक में दीपक कुमार मिश्र उप विकास आयुक्त, अखिलेश कुमार अनुमंडल पदाधिकारी नवादा सदर, सत्येन्द्र प्रसाद डीपीआरओ, जिला शिक्षा पदाधिकारी दिनेश चौधरी शिक्षा पदाधिकारी , डीपीओ मोहम्मद तनवीर आलम,मोहम्मद मजहर हुसैन ,प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के साथ काफी संख्या में कोचिंग संचालक आदि उपस्थित थे।