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सोलर स्ट्रीट लाइट योजना क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने के आरोप में संबंधित एजेंसियों पर 04 करोड़ रूपये का जुर्माना – नवादा |

रवीन्द्र नाथ भैया |

जिला पंचायत राज पदाधिकारी श्री नवीन कुमार पाण्डेय ने बताया कि मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना अंतर्गत जिले में तीन चरणों में सोलर स्ट्रीट लाइट के अधिष्ठापन का कार्य किया जा रहा है। इसके तहत जिले के सभी ग्राम पंचायतों के 10-10 वार्डों एवं प्रति वार्ड 10 सोलर स्ट्रीट लाइट तथा प्रति पंचायत 10 सोलर स्ट्रीट लाइट की दर से मार्च 2025 के अंत तक कुल 19690 सोलर स्ट्रीट लाइट का अधिष्ठापन किया जाना है।
प्रथम चरण :-
प्रथम चरण में जिले के प्रत्येक पंचायत के 4 वार्ड में प्रति वार्ड 10 सोलर स्ट्रीट लाइट की दर से कुल 7280 सोलर स्ट्रीट लाइट का अधिष्ठापन किया जाना था। यह कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
इसमें रोह प्रखंड में 560, अकबरपुर प्रखंड में 760, नरहट प्रखंड में 400, सिरदला प्रखंड में 600, गोविन्दपुर प्रखंड में 360, मेसकौर प्रखंड में 400, रजौली प्रखंड में 600, नवादा प्रखंड में 600, वारिसलीगंज प्रखंड में 640, कौआकोल प्रखंड में 600, पकरीबरावां प्रखंड में 640, काशीचक प्रखंड में 280, नारदीगंज प्रखंड में 440 एवं हिसुआ प्रखंड में 400 सोलर स्ट्रीट लाइट का अधिष्ठापन किया गया है।
इसमें 3680 सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने हेतु फोटोनिक्स वाटरटेक प्राइवेट लिमिटेड को एवं 3600 सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने हेतु श्री सावित्र सोलर प्राइवेट लिमिटेड को कार्यदेश निर्गत किया गया था। दोनों एजेंसियों को अंतिम चेतावनी देते हुए 31 अगस्त 2024 तक सभी सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने का निर्देश दिया गया था जिसका अनुपालन दोनों एजेंसियों के द्वारा नहीं किया गया। साथ ही, एजेंसियों के साथ किये गए एकरारनामा के तहत अधिष्ठापित सोलर स्ट्रीट लाइट की क्रियाशीलता के अनुश्रवण के लिए दोनों एजेंसियों को एक-एक सर्विस सेंटर की स्थापना करनी थी तथा सर्विस सेंटर में पर्याप्त मानव बल, व्हाट्सएप नंबर के साथ कम से कम दो मोबाइल नंबर एवं प्राप्त शिकायत के निवारण हेतु लॉगबुक का संधारण किया जाना था। इसका भी अनुपालन इन दोनों एजेंसियों के द्वारा पूर्ण रूप से नहीं किया गया।
उक्त आलोक में दोनों एजेंसियों पर कुल लागत मूल्य का 10 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया जिसमें फोटोनिक्स वाटरटेक प्राइवेट लिमिटेड पर 1.128 करोड़ का एवं श्री सावित्र सोलर प्राइवेट लिमिटेड पर 1.1 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है।
द्वितीय चरण :-
द्वितीय चरण में फोटोनिक्स वाटरटेक प्राइवेट लिमिटेड को कुल 3000 सोलर स्ट्रीट लाइट के अधिष्ठापन हेतु जुलाई 2024 में कार्यादेश निर्गत किया गया था जिसके तहत एजेंसी को 3000 सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने का कार्य कार्यादेश निर्गत होने की तिथि से तीन महीने के अंदर अर्थात अक्टूबर 2024 तक पूर्ण किया जाना था। लेकिन अब तक एजेंसी के द्वारा वेयरहाउस में मात्र 650 सोलर स्ट्रीट लाइट की ही सामग्री आपूर्ति की गयी गई है।
उक्त आलोक में एजेंसी पर कुल लागत मूल्य का 20 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया जिसके तहत जुर्माने की राशि 1.84 करोड़ रूपये है।
तृतीय चरण :-
जिले के सभी ग्राम पंचायतों के 10-10 वार्डों एवं प्रति वार्ड 10 सोलर स्ट्रीट लाइट तथा प्रति पंचायत 10 सोलर स्ट्रीट लाइट की दर से प्रथम एवं द्वितीय चरण के उपरांत शेष लक्ष्य 9410 सोलर स्ट्रीट लाइट के अधिष्ठापन हेतु वर्तमान में एजेंसी अमित पोमेग टेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को 4510 एवं विजुअल टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को 4470 सोलर स्ट्रीट लाइट का कार्यादेश निर्गत किया गया है।
सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि 72 घंटे से ज्यादा समय तक क्रियाशील नहीं रहने वाले सोलर स्ट्रीट लाइट की सूची 2 दिनों के अन्दर समर्पित करें। 72 घंटे से ज्यादा समय तक क्रियाशील नहीं रहने वाले सोलर स्ट्रीट लाइट के लिए सम्बंधित एजेंसियों पर 10 रूपये प्रतिदिन के आधार पर दंड अधिरोपित किया जायेगा। साथ ही, सभी एजेंसियों को निर्देश दिया गया है कि उनके द्वारा लगाये गए सभी सोलर स्ट्रीट लाइट को सेंट्रल मोनिटरिंग सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करें ताकि पोर्टल के माध्यम से सोलर स्ट्रीट लाइट की क्रियाशीलता का अनुश्रवण जिला स्तर से किया जा सकें। इसके लिए जिले में सेंट्रल मोनिटरिंग सिस्टम अधिष्ठापित किया गया है।

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